Hijab news: हिजाब न्यूज टुडे न्यूज 2022

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला

सार ( Hijab news: हिजाब न्यूज टुडे न्यूज)

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला, लंबे समय से हिजाब विवाद सुर्खियों में है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर अपनी बात रखी है और बहुत हीं साफ शब्दो में ये कह दिया है की हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का कोई जरूरी हिस्सा नहीं है। हां दोस्तो, आज लंबे अर्से बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है।

Hijab news
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विस्तार (Hijab news: हिजाब न्यूज टुडे न्यूज)

हिजाब विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा था और कोर्ट से ये मांग की जा रही थी की स्कूल में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने दिया जाए। हिजाब पहनना उनका अपना personal choice होना चाहिए क्योंकि हिंदू छात्रा अपने मन मुताबिक ड्रेस पहनती है तो मुस्लिम क्यों नहीं। पर कोर्ट ने छात्राओं के द्वारा दी गई याचिका को खारिज करते हुए कहा की उन्हे स्कूल में अपनी स्कूल ड्रेस ही पहन कर आना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

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पर हम आपको बताते चलू की हाईकोर्ट ने हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। अभी भी इसे सहमति नहीं मिली है। ऐसा बहुत सोच समझ कर लिया गया है। हिजाब और मुस्लिम समुदाय के कुछ ज्ञानी कुरान और मुस्लिम के तौर तरीके से अच्छी तरह वाकिफ है उनका कहना है की हिजाब पहनना या किसी भी स्त्री को बुर्खे में रहने का ऐसा कोई नियम नहीं है।

 

और इस बात का पूरा ख्याल रख कर ही हिजाब को नामंजूरी दो गई है। वो चाहे तो सुप्रीमकोर्ट जा सकते है पर यहां पर बात समझने की है। कोर्ट के मुताबिक कोई भी छात्र या छात्रा स्कूल यूनिफॉर्म से इंकार नहीं सकते है। फैसले के बाद न्यायाधीशों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 9 फरवरी को इसकी सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी ने गठन किया। लड़कियों ने याचिया फाइल कर कहा था की, उन्हे क्लास के दौरान हिजाब पहनने दिया जाए क्योंकि ये उनके धर्म का ज़रुरी हिस्सा है। जबकि कोर्ट ने ऐसा कुछ नही पाया।

 

25 फरवरी को हो गई थी फैसला सुरक्षित

25 फरवरी 2022 को हाईकोर्ट ने सारी याचिकाओं को सुन लिया था और अपना फैसला भी सुरक्षित कर लिया था। इस फैसले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने आज के दिन 15 मार्च को सभी स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ धारा 144 भी लागू किया गया है।

 

भाजपा का निशाना कांग्रेस पर

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैंसला जब से आया है तब भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद पूनावाला ने “सत्यमेव जयते” लिख कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा की कांग्रेस और पीएफआई के लोग जो हिजाब को एक राजनीति के रूप में देख रहे थे और लोगो के बीच आक्रोश फैला रहे थे वो बंद हो जाएगी। क्योंकि अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। कांग्रेस के लोग जो गंदी राजनीति कर रहे थे और फुट डाल डाल कर राज करने की राजनीति बनाई थी उसपर पानी फिर गया है। शायद अब वो बंद हो जाएगी।

 

क्या है हिजाब विवाद (Hijab news: हिजाब न्यूज टुडे न्यूज)

कर्नाटक में सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट -1983 की धारा 133 के तहत सभी स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म जरुरी है। और ये सभी सरकारी गैर सरकारी दोनो स्कूलों और कॉलेजों में पहननी थी। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों के यूनिफॉर्म भी चुने जा सकते है। ऐसे हीं सरकारी स्कूल में भी एक यूनिफॉर्म तय किया गया।

शूत्रो की माने तो ये हिजाब को लेकर जो विवाद हुआ था ये जनवरी 2022 में हुआ था। दरअसल, उडुपी की एक दिन एक छात्रा सरकारी स्कूल में अपना हिजाब पहन कर आ गई थी। लेकिन, उससे पहले कॉलेज के प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने से मना कर दिया था। इससे बावजूद वो सब पहन कर आई। और तब से ही ये विवाद होने लगा। ये हिजाब न्यूज इतनी ज्यादा बढ़ी की उन छात्रों ने कोर्ट में अर्जी तक दे दी।

 

हिजाब विवाद के वक्त बहुत सारे मसले हुए। जिस छात्रा ने इसका समर्थन किया वो चिल्ला चिल्ला कर न्याय की गुहार लगा रही थी। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगो ने देखा और बहुत लोग इसका साथ दिया तो बहुतों ने इसका विरोध भी किया। स्कूल एक विद्या का स्थान होता है और ऐसे जगहों धर्म की बात नही आनी चाहिए ऐसा कई लोगो की सोच थी।

 

हिजाब का अर्थ

हिजाब एक इस्लामिक शब्द है जिसका अर्थ होता है बुर्खा या जिसे हम पर्दा करना कहते है। ऐसा सदियों से चलता आ रहा है की हर समुदाय की औरते थोड़ा बहुत पर्दा करती है। मुस्लिम समुदाय की औरते भी करती है। जिसे आम तौर पर बुर्खा कहते है।

हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैंसला आने के बाद बहुत लोग अभी भी गुस्से में है और इस फैसले को मानने से इंकार कर रहे है। पर हाईकोर्ट ने कहा है की हिजाब पहनना मुस्लिम धर्म में अनिवार्य नहीं कहा गया है। और जो औरते नही पहनना चाहती वो नही पहन सकती है। उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए।

 

मेरी राय (Hijab news: हिजाब न्यूज टुडे न्यूज)

दोस्तो, अब हम एक स्वतंत्र देश में रहते है। यहां हमे हर चीज करने की पूरी आजादी है। हिजाब पहनना और न पहनना अपनी अपनी चॉइस की बात है। इसके पहनने और न पहनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक है।स्कूल एक ज्ञान प्राप्त करने का स्थान है। यहां यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नही है। और हाईकोर्ट ने अगर ऐसा कुछ फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा।

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अंतिम कुछ बाते

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